जम्मू-कश्मीर के रियासी में सीआईएसएफ की बस दुर्घटनाग्रस्त, 8 जवान समेत 9 घायल
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सीआईएसएफ के आठ जवानों और बस चालक समेत कुल नौ लोग घायल हो गए।

जम्मू, 28 जून । जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सीआईएसएफ के आठ जवानों और बस चालक समेत कुल नौ लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार दोपहर रियासी जिले के ताराकोट इलाके के पास हुई। सीआईएसएफ की बस सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे बस सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में घायल तीन सीआईएसएफ जवानों को बेहतर इलाज के लिए नारायणा अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायल जवानों और बस चालक का स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
इससे एक दिन पहले शनिवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। भद्रवाह के बस्ती गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया था। हादसे में 60 वर्षीय जैतून बीबी और 65 वर्षीय इमाम दीन की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए थे।
पुलिस के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों में खराब सड़कें, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना और लापरवाही से वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रामबन, उधमपुर और रियासी जैसे पहाड़ी जिलों में इस तरह के हादसे अक्सर सामने आते रहते हैं।
यातायात विभाग ने इन क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग समय-समय पर यातायात नियमों और उनसे जुड़े दंड को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाता है। नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ जुर्माना, सजा और वाहन का पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं, गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
Source: IANS

