चरखी दादरी फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी रोहित कातिया समेत तीन

चरखी दादरी, 8 अगस्त । हरियाणा में चरखी दादरी शहर सिटी थाने के सामने हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहित कातिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर तैनात क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) के छह पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है।

डीएसपी धीरज कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग की घटना में शामिल आरोपी बौंद-कलानौर लिंक रोड से गुजरने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान सफेद रंग की कार को रुकने का इशारा किया गया।

पुलिस के मुताबिक, कार से उतरते ही आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की एक गोली पुलिस के सरकारी वाहन के बंपर पर लगी।

पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने दोबारा फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद की गई। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफएसएल टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस के अनुसार फायरिंग की मूल घटना में सात लोग घायल हुए थे। डीएसपी ने बताया कि इनमें से छह घायलों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। फतेहगढ़ निवासी अमित के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं। विजय उर्फ सन्नी पर छह, अंकित पुत्र सतबीर पर पांच, जबकि कृष्ण, कीर्तिमान और सूरजमल पर एक-एक आपराधिक मामला दर्ज है। घायल अंकित पुत्र सुरेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

फायरिंग की वारदात कोर्ट परिसर से निकलने के बाद करीब 50 मीटर दूर सिटी थाने के सामने हुई थी। कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यूआरटी टीम की होती है। इसी लापरवाही के चलते एसपी ने मुख्य गेट पर तैनात छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Source: IANS

अन्य समाचार

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Get Newsletter