सीबीआई ने मुंबई में सीजीएसटी अधीक्षक को पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते

मुंबई, 20 अगस्त । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित सीजीएसटी ऑडिट-प्रथम के अधीक्षक को 22 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने 22 दिसंबर, 2025 को एक निजी कंपनी के निदेशक की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसमें मुंबई स्थित सीजीएसटी के आरोपी अधीक्षक पर अवैध रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। आरोपी सीजीएसटी अधीक्षक ने 26 नवंबक 2025 को शिकायतकर्ता की कंपनी का ऑडिट किया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने निजी कंपनी के खिलाफ 98 लाख रुपए के कर बकाया का फर्जी दावा करने की धमकी दी और मामले को सुलझाने के लिए 20 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांगे।

बातचीत के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता की कंपनी की कथित कर देनदारी कम करने के बदले में 17,00,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करने पर सहमति जताई। रिश्वत की आंशिक राशि 5 लाख रुपए 22 दिसंबर 2025 को देने की मांग की गई थी।

सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की आंशिक राशि 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

सीबीआई ने मुंबई स्थित आरोपी के आवास पर तलाशी ली, जिसमें 18.30 लाख रुपए की अघोषित और अस्पष्ट नकदी बरामद हुई। तलाशी के दौरान अप्रैल 2025 की 40.315 लाख रुपए की संपत्ति और जून 2024 की 32.10 लाख रुपए की एक अन्य संपत्ति की खरीद के दस्तावेज मिले।

आरोपी लोक सेवक के कार्यालय में भी तलाशी ली गई और निजी कंपनी के लिए उनके द्वारा तैयार की जा रही ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। जांच जारी है।

Source: IANS

अन्य समाचार

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Get Newsletter