बिहार : तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर विवाद, अधिवक्ता ने पुलिस की कार्रवाई को बताया नियम विरुद्ध

पटना, 26 जुलाई । जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनके अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजप्रताप यादव को बिना किसी वैध आधार के गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि तेजप्रताप यादव को 25 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे सिटी सेंटर मॉल से हिरासत में लिया गया।

उन्होंने कहा कि मॉल के सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तारी का समय और स्थान स्पष्ट हो जाएगा। उनका आरोप है कि गिरफ्तारी के समय किसी भी मामले की जानकारी नहीं दी गई और बाद में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई। वकील ने बताया कि वह रात करीब 10:30 बजे नौबतपुर थाना पहुंचे, जहां कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने गिरफ्तारी का कारण पूछा लेकिन उन्हें भी मामले की जानकारी नहीं थी।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले बताया कि गांधी मैदान थाना से एफआईआर आने वाली है, लेकिन काफी देर तक एफआईआर उपलब्ध नहीं कराई गई। जगन्नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि बाद में तेजप्रताप यादव को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने उनसे दस्तखत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए बिना हस्ताक्षर कराने का विरोध किया।

उनके अनुसार, मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मेमो ऑफ अरेस्ट की प्रति दी गई, जबकि एफआईआर, आरोपों की प्रति और रिमांड आदेश अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि तेजप्रताप यादव की रिहाई के लिए अदालत में आवेदन दायर किया गया है। अदालत ने फिलहाल उन्हें सोमवार को नियमित प्रक्रिया के तहत जमानत याचिका दाखिल करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। हालांकि, पुलिस की ओर से गिरफ्तारी और वकील द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Source: IANS

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