पश्चिम बंगाल: कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के आसपास तीन दिनों के लिए बीएनएसएस 163 लागू किया गया
कोलकाता मेडिकल कॉलेज और आसपास के इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर एक वर्ग या किसी संगठन के हिंसक प्रदर्शन, रैलियां, सभाएं करने की आशंका में बीएनएसएस 163 लागू किया गया है।
कोलकाता, 18 अक्टूबर । कोलकाता मेडिकल कॉलेज और आसपास के इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर एक वर्ग या किसी संगठन के हिंसक प्रदर्शन, रैलियां, सभाएं करने की आशंका में बीएनएसएस 163 लागू किया गया है।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या सुरक्षा में बाधा आने और लोगों की सुरक्षा में जोखिम की आशंका पर बीएनएसएस 163 लागू किया है। आदेश के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई करते हुए व्यापक जनहित में शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने को तुरंत रोकने के लिए, कोलकाता शहर और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी रैली, बैठक, जुलूस, धरना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यानी तीन दिनों के लिए बीएनएसएस 163 लागू किया गया है।
बता दें कि बीती रात को कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक आपातकालीन बैठक की गई थी। इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को बताया कि उत्तर कोलकाता में मुक्तारामबाबू स्ट्रीट पर चोरबगान सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 17 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने बताया कि इस हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 24 खतरे से बाहर हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जिन 19 परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उनमें से 13 परिवारों से मैंने वन-टू-वन मुलाकात की। मैंने उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी मदद करेगी। उन्होंने भी सरकार पर भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा और एक नौकरी देगी तथा हर घायल का 100 प्रतिशत मेडिकल खर्च सरकार उठाएगी, साथ ही 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देगी।"
उन्होंने कहा, "पूरे राज्य में 58,000 पूजाएं हो रही हैं। इस घटना को देखते हुए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और जरूरी एहतियात लेने चाहिए। भीड़ नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और फायर ब्रिगेड तथा पुलिस के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त लाइटिंग, एंट्री-एग्जिट पॉइंट और सुरक्षा शामिल है ताकि सभी सहयोग कर सकें।"
Source: IANS