सीबीआई ने उत्तराखंड एलयूसी चिट फंड मामले में 25 करोड़ रुपए मूल्य की 23 संपत्तियों की कुर्की करवाई

नई दिल्ली, 25 जून । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मेसर्स लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) चिट फंड मामले में आरोपियों की 23 संपत्तियों की कुर्की सफलतापूर्वक करवा ली है। ये संपत्तियां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मुंबई में स्थित हैं।

एलयूसी चिट फंड मामले की जांच के दौरान, सीबीआई ने कई ऐसी संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें आरोपियों ने इस चिट फंड धोखाधड़ी मामले के संबंध में हासिल किया था। इसके बाद, सीबीआई ने उत्तराखंड के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड में 6 संपत्तियों के लिए कुर्की आदेश जारी करवाए। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में पहचानी गई 16 संपत्तियों को उत्तर प्रदेश के नामित बीयूडीएस अधिनियम न्यायालय से प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद कुर्क किया गया।

इसके अलावा, मुंबई में एक संपत्ति को भी महाराष्ट्र के नामित बीयूडीएस अधिनियम न्यायालय द्वारा कुर्क करने के लिए अधिकृत किया गया है, और सीबीआई उत्तराखंड के सक्षम प्राधिकारी से कुर्की आदेश जारी करवा रही है। शेष संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। अब तक 25 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि सीबीआई ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2025 में उत्तराखंड राज्य पुलिस से कई एफआईआर अपने हाथ में लेकर आईपीसी, बीएनएस, बीयूडीएस अधिनियम और यूपीआईडी ​​अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था। इस धोखाधड़ी मामले में आरोपियों ने 16 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को बहला-फुसलाकर 419 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया है।

सीबीआई ने इस मामले में शामिल 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। जांच जारी है।

Source: IANS

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