सीबीआई ने 47 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में तलाशी अभियान चलाया

हैदराबाद, 15 जुलाई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को हैदराबाद यूको बैंक की शिकायत के आधार पर मेसर्स जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक, निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ समन्वित तलाशी अभियान चलाया। इन पर बैंक को 47.37 करोड़ रुपए का अनुचित नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

तेलंगाना हाई कोर्ट के दिनांक 5 मार्च 2026 और 24 अप्रैल 2026 के आदेशों के अनुसार यूको बैंक द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 4112/2025 और सीबीआई द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका संख्या 1/2026 में यह मामला दिनांक 29 जून 2026 को दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने फर्जी और मनगढ़ंत प्रोफोर्मा इनवॉइस प्रस्तुत करके और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करके बैंक को धोखा दिया और बैंक को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया।

मामला दर्ज होने के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी में आरोपी कंपनी मेसर्स जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड के निदेशकों से जुड़ी आवासीय संपत्तियां भी शामिल थीं।

तलाशी के दौरान, धन के गबन से संबंधित रिकॉर्ड और जांच से संबंधित अन्य सामग्रियों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

इस षड्यंत्र की पूरी जानकारी, धन के प्रवाह और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए इनकी जांच की जा रही है।

Source: IANS

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