दिल्ली में 1 नवंबर से सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू, गैर बीएस-VI

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, वाहन मालिकों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों, आवासीय संगठनों (आरडब्ल्यूए) और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रविवार से लागू होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है। एक अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-VI वाहनों पर प्रतिबंध, 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था और निर्माण एवं विध्वंस पर रोक सहित उपायों का विवरण देते हुए कहा कि रविवार से विशेष प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने इन प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण विभाग ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही नियंत्रित करना है। इसके लिए विशेष प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे और एएनपीआर कैमरों तथा एआई-सक्षम एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाएगी।

1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन मोटर वाहनों का संचालन दिल्ली में प्रतिबंधित रहेगा जो बीएस-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन और अन्य अधिसूचित छूट प्राप्त वाहनों को छूट दी जाएगी। वहीं, धूल उत्पन्न करने वाले सभी विध्वंस और बाहरी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।

आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी। निर्माण स्थलों पर आंतरिक फिनिशिंग, प्लंबिंग और विद्युत कार्य जारी रह सकते हैं, बशर्ते धूल नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।

बयान में कहा गया है, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्लीभर के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थल इस वृद्धि से मुक्त रहेंगे।

1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की अधिकतम 50 प्रतिशत शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को निर्धारित छूट दी जाएगी।

यातायात जाम को कम करने के लिए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे।

पर्यावरण विभाग ने बताया कि एआई-सक्षम एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के माध्यम से प्रवर्तन गतिविधियों, एएनपीआर कैमरों से प्राप्त डेटा, दर्ज उल्लंघनों, जारी किए गए चालानों और निर्माण स्थलों पर की गई कार्रवाइयों की निगरानी की जाएगी। विशेष प्रवर्तन टीमों को उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होते ही तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Source: IANS

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