'भगवंत मान जनहित नहीं, लूटपाट के लिए कर रहे हरे पेन का इस्तेमाल',

चंडीगढ़, 10 सितंबर । शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने गुरुवार को कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लूटपाट और उत्पीड़न के लिए अपने तथाकथित 'हरे पेन' का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने धुरी पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किए जाने के बाद निराशा में एक युवक द्वारा जहर खा लेने की हालिया घटना का जिक्र करते हुए यह बात कही।

अकाली दल के प्रमुख खरड़ शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वादा किया कि जब पार्टी राज्य की सत्ता संभालेगी, तो इस निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

शेरों और टूर बंजारा गांवों में हाल ही में हुई प्रताड़ना और आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए बादल ने कहा कि इन घटनाओं में दो लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया था और वित्त मंत्री हरपाल चीमा से नशीले पदार्थों की बेरोकटोक बिक्री के बारे में सवाल पूछा था। बादल ने कहा, "पंजाब की राजनीति में 'आप' यही बदलाव लेकर आई है।"

मुख्यमंत्री द्वारा 'हरे पेन' का प्रदर्शन करने और यह दावा करने पर कि इसका इस्तेमाल जनहित में क्रांति लाने के लिए किया जाएगा, बादल ने उनकी आलोचना करते हुए कहा, "इस हरे पेन ने केवल असहमति की आवाज को दबाने और राज्य के संसाधनों को लूटने का काम किया है।"

उन्होंने कहा कि आज एक और चौंकाने वाली घटना में धुरी में पुलिस ने युवक चमकौर सिंह को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया कि उसने पुलिस लॉक-अप में जहरीला पदार्थ खा लिया।

बादल ने कहा कि जब ये सब हो रहा था, तब मुख्यमंत्री मान झूठे 'लोक मिलनी' कार्यक्रमों में झूठ बोलने और नकल उतारने में व्यस्त थे और नशे की हालत में मंचों पर घूम रहे थे।

"साथ ही, वह ठगों, ड्रग माफियाओं और यहां तक ​​कि बलात्कारियों को भी क्लीन चिट दे रहे हैं।" उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने कथित गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह सेखों को आप में शामिल किया और उसे जीरा निर्वाचन क्षेत्र का पार्टी प्रभारी बनाया, जबकि उसके खिलाफ 50 आपराधिक मामले लंबित थे, उससे गैंगस्टरों से निपटने के बारे में उनका असली रुख पता चलता है।

बादल ने घोषणा की कि सत्ता में आने पर पार्टी गैंगस्टरों और नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए विशेष कानून बनाएगी, जिसके तहत उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी और कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा।

Source: IANS

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