नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में गैंगस्टर नंदू के खिलाफ दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, 9 जून । आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बालियान से जुड़े मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ दूसरा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी को 9 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू लगातार न्यायिक प्रक्रिया से दूर बना हुआ है और मकोका मामले में चल रहे ट्रायल में शामिल नहीं हो रहा है। इसके चलते अदालत ने उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी किया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, कपिल सांगवान उर्फ नंदू पर आरोप है कि वह विदेश में रहकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को विदेश से नियंत्रित करता रहा है, और उसके नेटवर्क की जांच की जा रही है। इसी आधार पर उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की गई है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी और पेशी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पुलिस अब आरोपी के ठिकानों और उसकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। यदि आरोपी निर्धारित तिथि तक अदालत में पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस मामले में आप नेता नरेश बालियान का नाम भी जांच के दायरे में है। हालांकि, मामले की सुनवाई अभी प्रारंभिक कानूनी चरण में है और अदालत आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले में आरोप तय करने संबंधी सुनवाई 20 जुलाई से शुरू होगी।

फिलहाल अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू को न्यायालय के समक्ष पेश करने की है। अब सभी की नजरें 20 जुलाई से शुरू होने वाली सुनवाई पर है।

Source: IANS

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