बारामूला: देशविरोधी गतिविधियों में शामिल आरोपी की 69.82 लाख की जमीन

बारामूला, 9 अगस्त । जम्मू-कश्मीर की बारामूला पुलिस ने गैर-कानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अपनी लगातार कोशिशों को जारी रखते हुए सोपोर की एनआईए कोर्ट से संपत्ति जब्त करने का आदेश हासिल किया है। यह आदेश चंदूसा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले से जुड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी परवेज अहमद फामदा चंदूसा क्षेत्र के कव्हर बाला का रहने वाला है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी 12 कनाल 01 मरला और 73 वर्ग फुट जमीन को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। इस संपत्ति की कीमत 69.82 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। साथ ही, पुलिस ने जब्ती के लिए जरूरी मूल्यांकन प्रमाण-पत्र भी हासिल कर लिया है।

इसी मामले से जुड़ी एक और कार्रवाई में बारामूला पुलिस ने सोपोर की एनआईए कोर्ट से आरोपी अब्दुल रशीद भट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया।

यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और कानून के मुताबिक कानूनी कार्यवाही को उसके सही अंजाम तक पहुंचाने के प्रति बारामूला पुलिस की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पिछले सप्ताह आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बारामूला स्थित सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की विभिन्न शाखाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और गबन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

जांच में सामने आया कि लंगेट शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी ऋणों को धोखाधड़ी से स्वीकृत किया और अपने अधिकार क्षेत्र से कहीं अधिक ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की लगभग 3.11 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन हुआ।

जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। आरोप सिद्ध हो गए हैं और तद‌नुसार, सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

Source: IANS

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