ट्विशा शर्मा मामला: गिरिबाला सिंह और समर्थ को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

भोपाल, 29 मई । भोपाल की एक जिला अदालत ने शुक्रवार को पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को, अभिनेत्री-मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज हत्या के मामले में, पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच अलग-अलग मेडिकल जांच के बाद, दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।

सेशन जज शोभना भालवी की अदालत में दाखिल होने के बाद, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह आरोपियों के कटघरे में एक साथ खड़े हुए।

अदालती कार्यवाही के दौरान, उन्हें आपस में दबे स्वर में बात करते देखा गया।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने गुरुवार को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में गिरिबाला सिंह के घर पर सात घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश करने से पहले जांच के लिए भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएएनआईटी) कैंपस में लगाए गए एक विशेष मेडिकल कैंप में ले जाया गया।

समर्थ सिंह को उनकी पिछली पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में लाया गया। समर्थ सिंह को 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद, लगभग एक सप्ताह तक लापता रहने के बाद, भोपाल पुलिस ने 22 मई को जबलपुर से गिरफ्तार किया था।

कथित तौर पर, ट्विशा शर्मा अपने ससुराल, कटारा हिल्स में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। बाद में उनके परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद मामले की विस्तृत जांच की मांग उठी।

समर्थ सिंह को सबसे पहले 23 मई को भोपाल में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने तब उन्हें 29 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर जांच का जिम्मा संभालने के बाद, सीबीआई ने आगे की पूछताछ के लिए समर्थ की नई हिरासत मांगी।

रिमांड अवधि के दौरान, एजेंसी समर्थ को कथित अपराध स्थल पर ले गई और दिल्ली से आई एक विशेष टीम की मदद से, जो जांच के आधुनिक उपकरणों से लैस थी, विस्तृत फॉरेंसिक जांच की।

सीबीआई टीम ने कटारा हिल्स स्थित घर पर कई घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की और सबूत इकट्ठा किए, साथ ही समर्थ से 12 मई की रात की घटनाओं के बारे में पूछताछ भी की।

गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी गुरुवार को तब हुई, जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

Source: IANS

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