अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर मंत्री दिलीप घोष का जवाब, बोले-

कोलकाता, 16 मई । तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहले डर के कारण लोग शिकायतें दर्ज नहीं कराते थे, लेकिन अब जनता और पुलिस दोनों तैयार हैं, न्याय जरूर होगा।

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। अभिषेक बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने चुनावों से पहले भड़काऊ बयान दिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी टिप्पणी की।

इस पर आईएएनएस से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा, "जिन लोगों ने भी अत्याचार व दुराचार किया है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनके नेता भी शामिल हैं। पहले डर के कारण लोग शिकायतें दर्ज नहीं कराते थे और पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। अब पुलिस तैयार है, जनता तैयार है और न्याय जरूर होगा। हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

इसी बीच, आरजी कर मामले में तीन अधिकारियों के निलंबन पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "आरजी कर की घटना दुखद थी और पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं और कानून उसी दिशा में काम कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद इस मामले की फाइल फिर से खोली जाएगी और इसकी दोबारा जांच की जाएगी। यह कार्रवाई उसी प्रक्रिया के तहत की गई है। दिलीप घोष ने कहा, "मुख्यमंत्री ने भी यह वादा किया था और वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता इससे बिल्कुल खुश है।"

पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। इस सवाल पर दिलीप घोष ने कहा, "घटना में चाहे कोई भी शामिल रहा हो, जांच के बाद सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। हमने पहले देखा कि सुनवाई के समय जज का घेराव किया जाता था और नारेबाजी होती थी। उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था। अब समय बदल चुका है और ममता बनर्जी को भी काला कोट पहनकर अदालत में जाना पड़ रहा है। काला कोट और अदालत के बीच ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी।"

फाल्टा उपचुनाव पर दिलीप घोष ने कहा, "फाल्टा पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है। बंगाल में कानून का राज है, जो फाल्टा में भी लागू रहेगा। चुनाव अभी बाकी है और फैसला वही होगा, जो जनता करेगी।"

Source: IANS

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