गुजरात : वलसाड साइबर क्राइम सेल ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत एक

वलसाड, 19 सितंबर । वलसाड साइबर क्राइम सेल ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से मिले कुल 11,35,975 रुपए प्राप्त करने और निकालने के लिए करने का आरोप है।

आरोपी की पहचान राहुल कुमार चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने संदिग्ध 'म्यूल अकाउंट्स' की जांच के बाद उसे वापी के रणछोड़ नगर से हिरासत में लिया।

वलसाड साइबर क्राइम टीम ने म्यूल अकाउंट्स की विस्तृत जांच के साथ मामले की शुरुआत की थी।

पुलिस को जांच में पता चला कि वापी के चानोद की रहने वाली खुशी कुमारी निषाद के 'द शामराव विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' के खाते में फरवरी से अगस्त 2026 के बीच कुल 1,46,96,656 रुपए का लेनदेन हुआ था।

पुलिस के अनुसार, इस बैंक खाते से जुड़ी करीब नौ साइबर अपराध की शिकायतें अलग-अलग राज्यों में दर्ज थीं। साइबर ठगी से प्राप्त करीब 6,26,879 रुपए इस खाते में जमा किए गए थे।

पूछताछ के दौरान खुशी कुमारी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपना बैंक खाता अपने बहनोई राहुल कुमार को दिया था। राहुल मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है।

इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने राहुल पर नजर रखी और बाद में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जांच के दौरान सामने आया कि राहुल ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक खाते लिए थे और कथित तौर पर उनका इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से साइबर ठगी के लिए कर रहा था।

पुलिस ने बताया कि ठगी से मिले पैसे का कुछ हिस्सा उसकी पत्नी और साली के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद राहुल कथित तौर पर खुद बैंक जाकर पैसे निकालता था।

जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर एक ऐप का इस्तेमाल यूएसडीटी खरीदने और बेचने तथा साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया था। जांच में यह भी सामने आया कि राहुल की पत्नी के बैंक खाते में साइबर ठगी से हासिल करीब 5,09,096 रुपए जमा किए गए थे।

पुलिस ने कहा, "खुशी कुमारी के खाते में मिले 6,26,879 रुपए और राहुल की पत्नी के खाते में मिले 5,09,096 रुपए को मिलाकर जांच में साइबर ठगी की कुल 11,35,975 रुपए की राशि का पता चला है।"

वलसाड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) और 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि राहुल और उसके अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों तथा उनके जरिए किए गए लेनदेन की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से दो चेकबुक और एक मोबाइल फोन जब्त किया है।

पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी करने वाले गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों को थोड़े पैसे का लालच देते हैं और फिर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल रकम ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ऐसे बैंक खातों को 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है।

Source: IANS

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